Rajasthan: कोचिंग सेंटर बिल पर बवाल, आमने-सामने आए बीजेपी-कांग्रेस, जानें पूरा मामला
राजस्थान विधानसभा में पेश हुआ कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक 2025, जो छात्रों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा।

जयपुर। इन दिनों विधानसभा में जमकर हो हल्ला हो रहा है। इसी बीच बुधवार को भजनलाल सरकार ने सदन में राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधायक 2025 पेश किया। यह बिल जब से लाया गया है तब से विपक्षी दल सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। बता दें, बिल में कोचिंग संस्थानों के रजिस्ट्रेशन उनके संचालन, फीस, करियर काउंसलिंग और शिकायत जैसी कई महत्वपूर्ण पहलुओं का जिक्र किया गया है हालांकि इसमें 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग इंस्टिट्यूट में दाखिला न देने के सिलसिले में कुछ भी नहीं कहा गया है। जिसे लेकर तमाम तरह की बातें की जा रही है।
भजनलाल सरकार ने की केंद्र की अनदेखी!
दरअसल, कोचिंग संस्थानों पर लगाम लगाने के लिए बीजेपी सरकार ने द राजस्थान कोचिंग सेंटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल आज पेश किया। यह कदम कोचिंग संस्थानों में लगातार बच्चों द्वारा सुसाइड करने के मामलों रोकने के लिए किया गया है। हालांकि अभी तक बिल के ड्राफ्ट में कई बड़े बदलाव भी हुए हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि इसमें केंद्र के नियमों की अनदेखी की गई है।
कोचिंग संस्थानों पर क्या कहते हैं केंद्र के नियम?
गौरतलब है, केंद्र सरकार ने कोचिंग संस्थानों के लिए गाइडलाइन जारी की थी। जिसमें साफ कहा गया था कि अगर बच्चे की उम्र 16 साल से कम होती है तो उसे एडमिशन नहीं दिया जाएगा। पर विधानसभा में भजनलाल सरकार ने जो बिल पेश किया है उसमें इस बात का कोई जिक्र नहीं है। ऐसे में विपक्ष भी सवाल उठा रहा है खैर देखना होगा इस बारे में सरकार क्या जवाब देती है।