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Anti Conversion Bill: लिव-इन के लिए रेजिस्ट्रेशन जरूरी...विधानसभा में आज पेश होगा धर्मांतरण विरोधी विधेयक

Rajasthan Anti-Conversion Bill 2025: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार इस विधेयक को बजट सत्र के दौरान पेश करेगी. इसमें जबरन धर्म परिवर्तन के मामलों में जेल की सजा का प्रावधान किए जाने की संभावना है.

Anti Conversion Bill: लिव-इन के लिए रेजिस्ट्रेशन जरूरी...विधानसभा में आज पेश होगा धर्मांतरण विरोधी विधेयक

जयपुर: राजस्थान सरकार आज विधानसभा में धर्मांतरण रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने जा रही है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 'राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025' को सदन में प्रस्तुत करेंगे. इस विधेयक का उद्देश्य जबरन, बलपूर्वक, प्रलोभन या धोखे से किए जाने वाले धर्म परिवर्तन पर रोक लगाना है.

विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी, जिसमें प्रश्नकाल के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी. सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग कार्य सलाहकार समिति की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करेंगे. इसके अलावा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की चार अधिसूचनाएं सदन के पटल पर रखेंगे.

धर्मांतरण पर सख्त कानून का प्रस्ताव
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार इस विधेयक को बजट सत्र के दौरान पेश करेगी. इसमें जबरन धर्म परिवर्तन के मामलों में जेल की सजा का प्रावधान किए जाने की संभावना है.

राज्य में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सत्ता में आने के बाद से ही धर्मांतरण विरोधी कानून की मांग उठ रही थी. अब सरकार इसे कानूनी रूप देने की दिशा में कदम बढ़ा रही है.

लिव-इन रिलेशनशिप के लिए अनिवार्य हो सकता है रजिस्ट्रेशन
विधेयक में लिव-इन रिलेशनशिप (बिना शादी के साथ रहने वाले जोड़े) को लेकर भी नए प्रावधान जोड़े जा सकते हैं. उत्तराखंड की तर्ज पर राजस्थान में भी कड़े नियम लागू करने की तैयारी की जा रही है. इसके तहत लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया जा सकता है.

इसके अलावा, अलग-अलग धर्मों में विवाह करने वालों के लिए भी नए नियम और शर्तें लागू की जा सकती हैं.