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RTE Admission 2025: राजस्थान में प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन के लिए आवेदन शुरू, जानें कौन उठा सकता है लाभ

RTE admission 2025 Rajasthan: राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा के अधिकार (RTE) के तहत 2025-26 सत्र के लिए आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन 25 मार्च से 7 अप्रैल तक भरे जा सकते हैं, जबकि लॉटरी 9 अप्रैल को निकाली जाएगी। योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये या उससे कम है।

RTE Admission 2025: राजस्थान में प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन के लिए आवेदन शुरू, जानें कौन उठा सकता है लाभ

राजस्थान में शैक्षणिक सत्र 2025 के लिए निःशुल्क शिक्षा के अधिकार (RTE) के तहत प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया आज, 25 मार्च से शुरू हो गई है। यह पहल उन परिवारों के लिए उम्मीद की किरण है, जो आर्थिक कारणों से अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दिला पाते। आवेदन की अंतिम तिथि 7 अप्रैल है, और इसके बाद 9 अप्रैल को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा।

कौन कर सकता है आवेदन?
इस योजना के तहत वही परिवार पात्र हैं जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये या उससे कम है। बच्चों की आयु सीमा भी स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है:

पीपी श्री प्लस: 3 से 4 साल

कक्षा 1: 6 से 7 साल
आयु की गणना 31 जुलाई 2025 को आधार मानकर की जाएगी।

एक बच्चा अधिकतम 5 स्कूलों में आवेदन कर सकता है, लेकिन केवल इन दो ही कक्षाओं में प्रवेश की अनुमति है।

आय सीमा को लेकर उठी मांग
अभिभावकों और सामाजिक संगठनों ने सरकार से अपील की है कि वर्तमान आय सीमा को बढ़ाया जाए। मौजूदा सीमा 2011 से लागू है, और तब से लेकर अब तक जीवन यापन की लागत में बढ़ोतरी हुई है। एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि यह सीमा 5 लाख या फिर EWS के लिए तय 8 लाख रुपये की तरह होनी चाहिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चे इस योजना से लाभान्वित हो सकें।

कितने जिलों में लागू है योजना?
राज्य सरकार की ओर से फिलहाल आरटीई के तहत 33 जिलों में प्रवेश प्रक्रिया लागू है। पहले यह संख्या 50 तक पहुंचाई गई थी, जिसे वर्तमान सरकार ने घटाकर 41 जिले किया, लेकिन आरटीई प्रवेश अभी भी पुराने 33 जिलों के आधार पर ही हो रहे हैं।

एक महत्वपूर्ण जानकारी यह भी है कि जो छात्र पहले इस योजना के तहत प्रवेश ले चुके हैं, वे दोबारा आवेदन नहीं कर सकते। आवेदन की स्थिति, अपडेट और लॉटरी परिणाम जानने के लिए आवेदकों को अपने आवेदन क्रमांक का नियमित रूप से पालन करना होगा, क्योंकि स्कूल की ओर से व्यक्तिगत सूचना देना अनिवार्य नहीं है।