स्टूडेंट्स सुसाइड रोकने के लिए राजस्थान सरकार का बड़ा कदम, कोचिंग सेंटरों के लिए बनेगा कानून
राजस्थान में छात्रों की आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। कोचिंग सेंटरों के संचालन के लिए एक नया कानून बनाया जाएगा, जिसे आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा।

राजस्थान में पिछले एक महीने में कई छात्रों के सुसाइड करने से हड़कंप मचा हुआ था। इस मामले को राजस्थान सरकार ने गंभीरता से लेते हुए इसके लिए एक नया कानून बनाने वाली है। सरकार कोचिंग सेंटर संचालन के लिए कानून लाकर विद्यार्थियों को आत्महत्या करने से बचाएगी। इसके लिए आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक पेश किया जाएगा, इस बारे में राज्य सरकार ने सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट में जानकारी भी दी है। इस मामले पर अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी, जिसमें काफी गंभीर चर्चा होने वाली है।
राज्य सरकार कोचिंग सेंटरों के लिए बनाएगी कानून
बता दें कि न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह और न्यायाधीश वी के भारवानी की खंडपीठ ने कोचिंग छात्रों की आत्महत्या की घटनाओं को लेकर साल 2016 में स्वप्रेरणा से दर्ज इस याचिका पर यह आदेश दिया था। इस पर महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने कोर्ट को कहा कि प्रदेश सरकार कोचिंग सेंटरों के संचालन के लिए एक नया कानून बनाने वाली है, इसके लिए सभी पहलुओं पर काम हो रहा है। इसके लिए आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक पेश किया जाएगा। कोर्ट ने महाधिवक्ता के द्वारा दी गई इस जानकारी को रिकॉर्ड में लेते हुए सुनवाई को टाल दिया है।
विधानसभा सत्र में होगी गंभीर चर्चा
राजस्थान में आगामी 31 जनवरी से बजट सत्र की शुरूवात होने वाली है। इस सत्र की शुरुआत में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का विधानसभा में पहली बार अभिभाषण किया जाएगा। राज्यपाल के इस अभिभाषण के बाद 3 से 6 फरवरी तक सदन में इस पर चर्चा भी होने वाली है। इस पर मुख्यमंत्री 6 फरवरी को बहस का जवाब भी देंगे। आगामी 19 फरवरी को विधानसभा में अपना बजट पेश किए जाने के बाद बहस की जाएगी। इसके बाद विभिन्न विभागों की मांगों पर बहस भी की जाएगी, इस सत्र की मार्च तक चलने की संभावना जताई जा रही है।