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राजस्थान में मोबाइल सर्विलांस के नए नियम, डीजीपी की मंजूरी अनिवार्य

Mobile Tracking New Rules: राजस्थान में केंद्र सरकार के नए नियमों के तहत अब किसी भी मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लेने के लिए डीजीपी की मंजूरी अनिवार्य कर दी गई है। पहले प्रतिदिन 5-10 नंबर सर्विलांस पर लिए जाते थे, लेकिन अब यह संख्या महीने में मात्र 15 हो गई है। सर्विलांस मामलों की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में नई समिति बनाई गई है। इस बीच, भजनलाल सरकार के मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के फोन टैपिंग वाले बयान से सियासी घमासान तेज हो गया है।

राजस्थान में मोबाइल सर्विलांस के नए नियम, डीजीपी की मंजूरी अनिवार्य

केंद्र सरकार के नए नियम लागू होने के बाद राजस्थान में अब किसी भी मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लेने के लिए डीजीपी की मंजूरी अनिवार्य कर दी गई है। यह प्रक्रिया बीते साढ़े तीन महीनों से लागू है, जिससे सर्विलांस की रफ्तार धीमी हो गई है। पहले डीजीपी के अलावा डीजी एसीबी, डीजी-एडीजी आईबी, एडीजी एसओजी-एटीएस, एडीजी प्रथम, सभी रेंज आईजी और जयपुर-जोधपुर पुलिस कमिश्नर को भी मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लेने का अधिकार था, लेकिन अब इन सभी को डीजीपी से अनुमति लेनी होगी।

नए नियमों से सर्विलांस की रफ्तार घटी
पहले राजस्थान में हर दिन 5 से 10 मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लिए जाते थे, लेकिन अब यह संख्या महीने में मात्र 15 तक सिमट गई है। एसीबी और एटीएस-एसओजी जैसी एजेंसियों को तत्काल सर्विलांस की जरूरत पड़ती है, लेकिन नए नियमों के कारण उन्हें मंजूरी में अधिक समय लग रहा है।

डीजीपी की अनुमति अनिवार्य, एसओपी का इंतजार
नए नियमों के तहत अब डीजीपी की मंजूरी के बिना कोई भी नंबर सर्विलांस पर नहीं लिया जा सकता। कानून के अनुसार, राज्य सरकार अन्य अधिकारियों को भी अधिकृत कर सकती है, लेकिन इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) बनानी होगी। गृह विभाग इस पर मंथन कर रहा है, लेकिन अभी तक एसओपी तैयार नहीं हुई है।

सर्विलांस समीक्षा समिति में बदलाव

सर्विलांस मामलों की समीक्षा के लिए गठित समिति में अब मुख्य सचिव अध्यक्ष होंगे और विधि सचिव सदस्य होंगे। गृह सचिव को समिति में शामिल नहीं किया गया है। उनकी जगह किसी अन्य विभाग के सचिव स्तर के अधिकारी को सदस्य बनाया जाएगा। यह समिति हर दो महीने में बैठक करेगी और यदि किसी सर्विलांस आदेश में नियमों का उल्लंघन पाया गया तो उसे निरस्त कर रिकॉर्डिंग डिलीट करने का आदेश भी दे सकती है।