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नरेश मीणा को हाईकोर्ट से जमानत लेकिन इस बड़ी वजह से अभी जेल में ही रहना पड़ेगा!

समरावत कांड के आरोपी निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत तो मिल गई है, लेकिन अभी उनकी मुश्किलें कम नहीं होने वाली हैं। उन्हें अभी जेल में ही रहना पड़ेगा।

नरेश मीणा को हाईकोर्ट से जमानत लेकिन इस बड़ी वजह से अभी जेल में ही रहना पड़ेगा!

राजस्थान के टोंक जिले की देवली-उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान एसडीएम अमित यादव को थप्पड़ मारने के आरोप में गिरफ्तार निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को राजस्थान हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। यह जमानत उन्हें एसडीएम थप्पड़ कांड से संबंधित नहीं बल्कि पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया के घर के बाहर प्रदर्शन और भीड़ को उकसाने के मामले में मिली है।

प्रदर्शन और भीड़ को उकसाने का मामला:

सितंबर 2023 में नरेश मीणा के समर्थकों ने बारां शहर में तत्कालीन मंत्री प्रमोद जैन भाया के घर के बाहर प्रदर्शन किया था। इस दौरान समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिसमें पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। मामले में नरेश मीणा के खिलाफ प्रदर्शन और भीड़ को उकसाने के आरोप में केस दर्ज किया गया था। राजस्थान हाई कोर्ट ने इस मामले में उन्हें जमानत दी।

एसडीएम थप्पड़ कांड:

14 नवंबर 2024 को, देवली-उनियारा उपचुनाव के दौरान समरावता गांव में मतदान के बहिष्कार के बाद नरेश मीणा ने एरिया मजिस्ट्रेट अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया था। इस घटना के बाद समरावता गांव में हिंसा भड़क गई, जिसमें कई वाहन फूंक दिए गए और संपत्ति को नुकसान पहुंचा। इस मामले में नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया।

नरेश मीणा की जमानत स्थिति:

नरेश मीणा को एसडीएम थप्पड़ कांड से संबंधित मामले में जमानत नहीं मिली है। हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसलिए वो अभी भी जेल में ही रहेंगे।