समरावत कांड को लेकर डॉ. किरोड़ी लाल मीणा का पोस्ट, आंदोलनकारियों से की विशेष अपील
समरावत कांड को लेकर किरोड़ी लाल मीणा ने आंदोलनकारियों से एक्स पर पोस्ट कर विशेष अपील की है। उन्होंने विधानसभा घेरने से जुड़े पोस्टर, बैनर और वीडियो से अपना फोटो हटाने की अपील की है।

किरोड़ी लाल मीणा ने हाल ही में एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट साझा की, जिसमें उन्होंने आंदोलनकारियों से अनुरोध किया कि वे विधानसभा घेराव से संबंधित बैनर, पोस्टर, फोटो या वीडियो में उनका चित्र या पुरानी सामग्री का उपयोग न करें। उन्होंने बताया कि वे सरकार का हिस्सा हैं, और ऐसा करने से उन्हें समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
आंदोलनकारियों से अपील
किरोड़ी लाल मीणा ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि, मैं जनता के सहयोग के लिए 3 बार समरावता गया। जेल में आंदोलनकारियों से भी मिला। अब आंदोलनकारी विधानसभा का घेराव करने वाले हैं। कृपया इससे जुड़े बैनर-पोस्टरों में मेरे फोटो व पुराने वीडियो आदि का उपयोग नहीं करें, क्योंकि मैं सरकार का हिस्सा हूं। इससे मुझे समस्या खड़ी हो सकती है।
इससे पहले, नरेश मीणा की रिहाई के लिए जयपुर में महापंचायत आयोजित करने और विधानसभा घेराव की योजना बनाई गई थी, जिसमें किरोड़ी लाल मीणा को भी आमंत्रित किया गया था।
मैं जनता के सहयोग के लिए 3 बार समरावता गया। जेल में आंदोलनकारियों से भी मिला। अब आंदोलनकारी विधानसभा का घेराव करने वाले हैं। कृपया इससे जुड़े बैनर-पोस्टरों में मेरे फोटो व पुराने वीडियो आदि का उपयोग नहीं करें, क्योंकि मैं सरकार का हिस्सा हूं। इससे मुझे समस्या खड़ी हो सकती है।
— Dr. Kirodi Lal Meena (@DrKirodilalBJP) February 13, 2025
हाल ही में जारी हुआ है कारण बताओ नोटिस
हाल ही में, भाजपा ने किरोड़ी लाल मीणा को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसका उन्होंने जवाब दिया है। इन घटनाओं के मद्देनज़र, किरोड़ी लाल मीणा ने आंदोलनकारियों से बैनर-पोस्टरों में अपनी तस्वीरों और वीडियो का उपयोग न करने की अपील की है।
क्या है समरावत कांड
समरावता कांड 13 नवंबर 2024 को राजस्थान के टोंक जिले के समरावता गांव में हुई एक विवादास्पद घटना है। इस दिन विधानसभा उपचुनाव के दौरान एसडीएम और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के बीच विवाद हुआ जो बाद में हिंसा में बदल गया। घटना के बाद समरावता गांव में हिंसा, आगजनी, उपद्रव और लाठीचार्ज की घटनाएं हुईं। मामले में नरेश मीणा को मुख्य आरोपी माना गया और उनकी जमानत अर्जी हाई कोर्ट ने खारिज कर दी।