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बांसवाड़ा में तेज लाउडस्पीकर बजाने पर रोक, नियम तोड़ा तो होगी कानूनी कार्रवाई

Banswara Loudspeaker Ban: बांसवाड़ा जिला कलेक्टर ने बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए 21 मई तक तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगा दी है. बिना अनुमति लाउडस्पीकर चलाने पर कानूनी कार्रवाई होगी. 

बांसवाड़ा में तेज लाउडस्पीकर बजाने पर रोक, नियम तोड़ा तो होगी कानूनी कार्रवाई

राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में अब तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाना महंगा पड़ सकता है! जिला कलेक्टर ने सख्त आदेश जारी करते हुए 21 मई तक लाउडस्पीकर पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. कारण? बोर्ड परीक्षाओं के दौरान छात्रों को शोरगुल से बचाना और उनकी पढ़ाई में कोई बाधा न आए!

क्यों लिया गया यह बड़ा फैसला?
बोर्ड और विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं. 6 मार्च से RBSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं भी शुरू होंगी, जिसमें करीब 20 लाख स्टूडेंट्स शामिल होंगे. ऐसे में लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों से होने वाला शोर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए परेशानी बन सकता है.

इसी को ध्यान में रखते हुए बांसवाड़ा जिला कलेक्टर ने सख्त आदेश जारी किया है. अब अगर किसी को धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक कार्यक्रमों में लाउडस्पीकर का उपयोग करना है, तो पहले प्रशासन से अनुमति लेनी होगी.

नियम तोड़ा तो होगी कड़ी कार्रवाई!
अगर कोई बिना अनुमति के तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाता पकड़ा गया, तो संबंधित संचालक और आयोजक पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. आदेश की अवधि 21 मई तक होगी.  बिना अनुमति लाउडस्पीकर बजाने पर कार्रवाई होगी.

छात्रों और अभिभावकों की प्रतिक्रिया
इस फैसले से परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र और उनके माता-पिता काफी राहत महसूस कर रहे हैं. वे मानते हैं कि तेज शोरगुल से ध्यान भटकता है और पढ़ाई पर असर पड़ता है.