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रेप केस दोषी आसाराम को करीब 12 साल बाद मिली जमानत! जानिए कितने महीने रहेगा जेल से बाहर

राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने जोधपुर रेप केस मामले में दोषी आसाराम को 75 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। मंगलवार को जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर ने कहा कि आसाराम 31 मार्च 2025 तक जेल से बाहर रहकर अपना इलाज करवा सकेंगे। 

रेप केस दोषी आसाराम को करीब 12 साल बाद मिली जमानत! जानिए कितने महीने रहेगा जेल से बाहर

रेप केस मामले में दोषी आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से 75 दिनों की अंतरिम जमानत मिली है। ईलाज के लिए दी गई याचिका के जवाब में हाईकोर्ट ने 75 दिनों की अंतरिम जमानत को मंजूरी दी है। आसाराम करीब 12 साल, 8 महीने और 8 दिन के बाद जेल से बाहर आएगा।

आसाराम को मिली 75 दिनों की जमानत

राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने जोधपुर रेप केस मामले में दोषी आसाराम को 75 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। मंगलवार को जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर ने कहा कि आसाराम 31 मार्च 2025 तक जेल से बाहर रहकर अपना इलाज करवा सकेंगे। हालांकि, इस दौरान वो न ही किसी अनुयायी से मिलेंगे और न ही किसी प्रकार का बयान दे सकेंगे। वो हर समय 3 पुलिसकर्मियों की निगरानी में रहेंगे।

हदय रोग के लिए 8 जनवरी को डाली थी याचिका

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आसाराम के वकील आर. एस. सलूजा ने 8 जनवरी को हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत दाखिल की थी। 86 साल के आसाराम को हृदय रोग के साथ कई बीमारियां है। जिसके चलते उन्हें जमानत मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हुए आसाराम को 31 मार्च 2025 तक की अंतरिम जमानत दी है। साथ ही कोर्ट ने हिदायत दी है कि चिकित्सा उपचार करवाने के बाद आसाराम को 31 मार्च तक जोधपुर सेंट्रल जेल लौटना होगा। आपको बता दें, इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को इलाज के लिए नवंबर और दिसंबर में अंतरिम पैरोल भी दी थी, जिसमें उन्हें पुणे स्थित माधव बाग अस्पताल में इलाज करवाने की अनुमति दी गई थी।

नाबालिग लड़की के साथ रेप मामले में मिली सजा

राजस्थान के जोधपुर के आश्रम में नाबालिग लड़की के साथ रेप के मामले में आसाराम को अप्रैल 2018 में दोषी ठहराया गया था। तब जोधपुर की अदालत ने आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फिर अप्रैल 2019 में सूरत की अदालत ने नारायण साईं को दुष्कर्म का दोषी माना। नारायण साईं को आजीवन कारावास और पीड़ित को 5 लाख रुपये का जुर्माना देने का आदेश भी सुनाया था। अब गांधीनगर की अदालत आसाराम को दोषी ठहरा चुकी है और इस मामले में उसे उम्रकैद की सजा मिली है।