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अजमेर की अनासागर झील के लिए आया बड़ा कोर्ट आदेश, हटेगा सेवन वंडर्स पार्क

Anasagar lake Supreme Court: अनासागर झील मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद राजस्थान सरकार ने अजमेर में दो वेटलैंड विकसित करने का प्रस्ताव दिया है। सेवन वंडर्स पार्क और फूड कोर्ट हटाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है।

अजमेर की अनासागर झील के लिए आया बड़ा कोर्ट आदेश, हटेगा सेवन वंडर्स पार्क
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राजस्थान की ऐतिहासिक अनासागर झील के संरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद अब राज्य सरकार ने ठोस पहल की है। अदालत में लंबित मामले की सुनवाई के तहत अजमेर जिला प्रशासन ने 4 अप्रैल को हलफनामा दाखिल कर दो नए वेटलैंड विकसित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। यह कदम 17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश की अनुपालना में उठाया गया है।

इस बहुचर्चित मामले की अगली सुनवाई 7 अप्रैल को निर्धारित है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट प्रस्तावित वेटलैंड योजना की समीक्षा करेगा और अन्य संरचनाओं की स्थिति का भी मूल्यांकन किया जाएगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि राज्य सरकार सेवन वंडर्स पार्क और फूड कोर्ट जैसी अन्य संरचनाओं को बनाए रखना चाहती है, तो उसके बदले पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए वेटलैंड विकसित करना अनिवार्य होगा।

सरकार की ओर से हलफनामा अजमेर के जिला कलेक्टर लोक बंधु द्वारा दायर किया गया, जिसमें दो वेटलैंड विकसित करने का खाका सामने रखा गया है। पहला प्रस्ताव फॉय सागर (वरुण सागर) को हाथीखेड़ा क्षेत्र में 2 से 10 हेक्टेयर तक विस्तारित करने का है, जबकि दूसरा वेटलैंड तबीजी क्षेत्र की दो झीलों को मिलाकर 6 से 19 हेक्टेयर में विकसित करने का है।

इस योजना के माध्यम से न सिर्फ झीलों के पारिस्थितिकी तंत्र को संजीवनी देने का प्रयास किया जाएगा, बल्कि शहर में जल संरक्षण और जैव विविधता को भी बढ़ावा मिलेगा। राज्य वेटलैंड प्राधिकरण NEERI (नेशनल एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट) के साथ मिलकर इन वेटलैंड्स के लिए इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान तैयार करेगा।

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने अदालत को आश्वासन दिया था कि सेवन वंडर्स पार्क और फूड कोर्ट को हटाने की प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है और यह कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।