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आसाराम को मिली जमानत लेकिन फिर भी जेल में क्यों? जानिए पूरा मामला

Asaram bail update: आसाराम को गुजरात हाई कोर्ट से 30 जून तक की मेडिकल जमानत मिली, लेकिन राजस्थान केस की वजह से रिहाई नहीं। जानिए कोर्ट में क्या हुए तर्क और मेडिकल रिपोर्ट्स।

आसाराम को मिली जमानत लेकिन फिर भी जेल में क्यों? जानिए पूरा मामला

एक बार फिर से आसाराम बापू के कानूनी मामले ने नया मोड़ लिया है। गुजरात हाई कोर्ट ने 86 वर्षीय आसाराम को 30 जून तक के लिए अंतरिम जमानत तो दे दी, लेकिन इससे उन्हें राहत नहीं मिल पाई है। वजह साफ है—राजस्थान हाई कोर्ट से अब तक जमानत नहीं मिली है और जोधपुर दुष्कर्म केस में वो पहले से ही आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। यानी भले ही गुजरात केस में कुछ समय के लिए राहत मिली हो, लेकिन फिलहाल उन्हें जोधपुर सेंट्रल जेल में ही रहना होगा।

इलाज जरूरी, उम्र भी वजह बनी
आसाराम के वकीलों ने कोर्ट में मेडिकल दस्तावेजों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि उनका स्वास्थ्य बेहद खराब है। जोधपुर AIIMS की रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें कोरोनरी आर्टरी डिजीज है और वो हाई रिस्क श्रेणी में आते हैं। इस बीमारी में लगातार विशेषज्ञों की निगरानी, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट व नेफ्रोलॉजिस्ट की काउंसलिंग, और विशेष नर्सिंग देखभाल की जरूरत बताई गई है।

वकीलों ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए कहा कि दोषी होने के बावजूद आसाराम को अपने जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा का अधिकार है। उनका कहना था कि इस उम्र में सर्जरी और इलाज की सहनशक्ति बेहद सीमित हो जाती है, और ऐसे में इलाज से वंचित रखना मूल अधिकारों का उल्लंघन है।

राजस्थान केस बना बड़ी रुकावट
हालांकि, गुजरात हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद आसाराम जेल से बाहर नहीं आ सके हैं। क्योंकि जोधपुर रेप केस में वह पहले ही दोषी ठहराए जा चुके हैं और राजस्थान हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। ऐसे में उन्हें मेडिकल आधार पर इलाज की अनुमति तो मिल गई, लेकिन रिहाई की उम्मीद तब तक अधूरी ही रहेगी, जब तक दूसरी अदालत से भी राहत न मिले।